Trend -Hindi क्या ड्राइवर का लाइसेंस एक्सपायर होने पर बीमा कंपनी थर्ड-पार्टी क्लेम देने से मना कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने किया स्पष्ट
Insurance News by Insurance tree,
मोटर दुर्घटना बीमा मुआवजा कानून पर एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण देते हुए, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि कोई भी बीमा कंपनी केवल इस आधार पर क्लैम को रिजेक्ट नही कर सकती कि ड्राइवर का लाइसेंस उस अवधि में वैध नही था, कोर्ट ने इस बात को दोहराया कि बीमाकर्ता का पहला और प्राथमिक कर्तव्य पीड़ित को मुआवज़े का भुगतान करना है।
यह महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की बेंच ने दिया। बेंच ने एक दुर्घटना पीड़ित के परिवार के हितों की रक्षा के लिए “भुगतान करो और वसूल करो” (pay and recover) के सिद्धांत को लागू किया।
लेकिन उसने यह निर्देश दिया था कि इस राशि का भुगतान ट्रक के ड्राइवर और मालिक द्वारा किया जाएगा। हाईकोर्ट ने माना था कि एक्सपायर लाइसेंस पॉलिसी की शर्तों का एक मौलिक उल्लंघन है।







